शिक्षा निदेशक की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकेंगे और ना ही कोचिंग सेंटर चला सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।
शिक्षा निदेशक बीकानेर, सीताराम जाट ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। सरकारी शिक्षकों की की ओर से ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद उनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए निदेशक ने 12 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है।
शपथ पत्र देना होगा
निदेशक की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र देना होगा। सेवारत शिक्षकों का प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने और ट्यूशन करने को विभाग ने गलत माना है।
शिक्षक और कार्मिको की ओर से विभाग की स्वीकृति के बिना स्वयं के कोचिंग सेंटर चलाने की शिकायत मिलने पर सभी संस्था प्रधानों को ऐसे शिक्षकों को पाबंद करने के आदेश दिए हैं।
शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 तथा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम-1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक स्कूल के निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं से व्यक्तिगत संपर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह उल्लेख भी किया है कि शिक्षक एक या दो बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
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