Friday, September 17, 2021

राजस्थानः नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 200 लोग, 20 से लगेगी आठवीं कक्षा ।





जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम त्रिस्तरीय जनअनुशासन की नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट दी है।

राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक नियमित शिक्षण गतिविधियों को 20 सितंबर और कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा की गतिविधियों को 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरु करने की अनुमति दी हैं। संस्थान में बच्चों के लिए नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान रहेगा। हालांकि सरकार ने विद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक और संस्थान आवागन के लिए संचालित बस ऑटो और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक खुराक लेनी अनिवार्य की हैं। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।

सरकार ने रेस्टोरेंट को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलाने की अनुमति दी हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 10 बजे तक उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा रखी हो। इसके प्रदेश में योगा सेंटर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक खोलने की छूट दी हैं। प्रदेश में स्विमिंग पुल्स को 20 सितंबर से उन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

जिन्होंने कोराना वैक्सीन की एक डोज ले रखी हो। पशु हॉट मेला भी कलक्टर की अनुमति के बाद लगाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रर्दशनी और सामाजिक कार्यक्रम में भी सुबह 6 से रात दस बजे तक 200 लोगों की अनुमति दी गई हैं। हालांकि अभी भी सार्वजनिक आयोजन, राजनैतिक, खेलकूद, मनोंरजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह जुलूस, मेलों की अनुमति नहीं होगी।

शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 200 लोग 20 सितंबर से खुलेंगे छठीं से आठवीं क्लास तक स्कूल 27 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के सभी स्कूल पहली से पांचवीं तक लगेगी क्लास, 50 फीसदी क्षमता जरूरी स्कूल संचालकों को लेनी होगी अभिभावकों की अनुमति स्कूलों में नहीं होगी प्रार्थना सभा सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 फीसदी स्टाफ को अनुमति सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे सभी रेस्टोरेंट सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 100 प्रतिशत क्षमता की छूट, वैक्सीन की पहली डोज जरूरी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, वैक्सीन की पहली डोज जरूरी वैक्सीन की एक डोज वालों को स्वीमिंग पूल में तैरने की अनुमति 20 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होगी गाइडलाइन।

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